राधे मां दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपी नहीं
नवभारत टाइम्स | Updated:
स्वयं-भू राधे मां को दहेज प्रताडना के मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। इस मामले में पिछले वर्ष पुलिस ने राधे मां से पूछताछ की थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कांदीवली पुलिस ने लोकल कोर्ट में जो आरोपपत्र दाखिल किया है उसमें सुखविन्दर कौर उर्फ राधे मां का नाम नहीं है। अधिकारी ने कहा कि 'चूंकि हमें कौर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए उसे मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है'।Radhe Maa |
पुलिस का कहना है कि हालांकि इस मामले में शिकायत करने वाली महिला के पति और ससुराल वालों सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपपत्र 10 दिन पहले दायर किया गया है।
पिछले वर्ष 32 वर्षीय महिला ने अपने ससुराल के लोगों और राधे मां के खिलाफ दहेज प्रताडना का मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि राधे मां ने उसके ससुराल वालों को उकसाया था। बाद में पुलिस ने इस संबंध में राधे मां से पूछताछ भी की थी। हालांकि उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज किया था। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत भी दे दी थी।
Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/mumbai/power-road-and-water/radhe-maa-no-accused-in-dowry-case/articleshow/53065910.cms
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